नया जीआर जारी होने के पहले पीएसआई-2019 स्कीम के तहत जल्द आवेदन करें उद्योजक

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27 फरवरी 2026                   11.40 AM 

नागपुर - महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर 2025 में “महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज पॉलिसी 2025” की घोषणा की है और इसके बाद, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस पर एक सत्र आयोजित किया, जिसे जनवरी 2026 में संयुक्त निदेशक उद्योग एस एस मुद्दमवार ने पॉलिसी फ्रेमवर्क पर सदस्यों को गाइड करने के लिए आयोजित किया था। पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स 2025 के लिए जीआर अभी सरकार द्वारा पब्लिश किया जाना बाकी है और उस समय तक मौजूदा पीएसआई 2019 स्कीम लागू रहेगी।

यदि किसी यूनिट (नई या एक्सपेंशन) ने नई स्कीम यानी पीएसआई-2025 की घोषणा से पहले सभी प्रभावी कदम पूरे कर लिए हैं, लेकिन प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है और पीएसआई 2019 के तहत इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास एप्लीकेशन फाइल नहीं की है, तो ऐसी यूनिट नई स्कीम के तहत एप्लीकेशन जमा कर सकती है।  लेकिन, ऐसी एलिजिबल यूनिट पर लागू इंसेंटिव पीएसआई-2019 या नई स्कीम के अनुसार होंगे, जो भी कम हो। ऐसी यूनिट के लिए, एप्लीकेशन की तारीख से इन्वेस्टमेंट पीरियड के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट ही इंसेंटिव के लिए माना जाएगा।

इसलिए, पहले से किए गए इन्वेस्टमेंट पर फायदा पाने के लिए, जिन यूनिट्स ने सभी असरदार स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द पीएसआई -2019 स्कीम के तहत एक वैलिड एप्लीकेशन फाइल करें, क्योंकि नई स्कीम का जीआर जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

वीआईए अध्यक्ष प्रशांत मोहोता ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों और विदर्भ के सभी उद्योजकों  से अपील की है कि वे समय पर एक्शन लें और एलिजिबल इंसेंटिव को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कम्प्लायंस पक्का करें। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए कृपया वीआईए एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष सीए गिरीश देवधर (9822228474) या संयुक्त सचिव नितिन अग्रवाल (9822572295) और वीआईए ऑफिस 0712-2561211 से संपर्क करें।









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